NHAI ने टोल प्लाजा को लेकर लिया बड़ा फैसला, अब यात्रियों को बार-बार टोल चुकाने से मिलेगी राहत
राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने टोल प्लाजा (Toll Plaza) को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है। अब दो टोल प्लाजा के बीच कम से कम 60 किलोमीटर की दूरी जरूरी होगी। ये नियम नए और प्रस्तावित टोल प्लाजा पर तुरंत लागू होगा, जबकि पहले से बने टोल पर इसकी समीक्षा के बाद फैसला लिया जाएगा। इस बदलाव से यात्रियों को बार-बार टोल चुकाने से राहत मिलने की उम्मीद है।

राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने टोल प्लाजा (Toll Plaza) से जुड़े नियमों में अहम बदलाव करते हुए दूरी को लेकर एक नई गाइडलाइन जारी की है। अब किसी भी दो टोल प्लाजा के बीच न्यूनतम 60 किलोमीटर की दूरी रखना अनिवार्य होगा। ये नियम खास तौर पर नए और प्रस्तावित टोल प्लाजा पर तुरंत प्रभाव से लागू किया गया है। वहीं, पहले से बने टोल प्लाजा की स्थिति की समीक्षा के बाद इस नियम को लागू किया जा सकता है।
इस कदम का सीधा फायदा उन यात्रियों को मिलेगा जो हाईवे पर लगातार कम दूरी पर टोल प्लाजा पड़ने की वजह से बार-बार टोल टैक्स देने को मजबूर होते हैं। NHAI का कहना है कि इस फैसले का मकसद यात्रा को ज्यादा आसान और सुगम बनाना है। (NHAI Toll Plaza New Rule)
गौरतलब है कि बीते कुछ समय से यात्रियों की ये शिकायत सामने आ रही थी कि कई रूट्स पर बहुत कम दूरी, जैसे 10-20 किलोमीटर के भीतर ही दो-दो टोल प्लाजा बना दिए गए हैं। इससे आम यात्रियों को न सिर्फ आर्थिक बोझ झेलना पड़ता है, बल्कि यात्रा का अनुभव भी खराब होता है।
अब जब NHAI ने इस नई गाइडलाइन को लागू किया है, तो उम्मीद की जा रही है कि आने वाले दिनों में हाईवे पर सफर करने वाले लोगों को टोल से जुड़ी परेशानियों से काफी हद तक राहत मिलेगी।
ये बदलाव खासतौर पर उन जगहों पर असर डालेगा जहां पर रूट प्लानिंग के दौरान बिना व्यावहारिक जरूरत के टोल प्लाजा बना दिए गए थे। अब भविष्य में ऐसे फैसलों से पहले 60 किलोमीटर की न्यूनतम दूरी का मानक ध्यान में रखना अनिवार्य होगा।
(NHAI Toll Plaza New Rule) को लेकर फिलहाल लोगों की प्रतिक्रिया सकारात्मक दिख रही है और इसे यात्रियों की सुविधा के लिहाज़ से एक सही कदम माना जा रहा है।